अगर आप भी आमतौर पर विदेश यात्रा करते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को बड़ी राहत दी है. पहले 1 जुलाई से नया नियम लागू किये जाने की बात थी. इसके तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 1 जुलाई, 2023 से टीसीएस फी लगाने का प्रावधान था. इसके तहत विदेश में यदि क्रेडिट कार्ड से आपका खर्च 7 लाख या इससे ज्यादा है तो आपको 20 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना होगा. लेकिन अब सरकार ने इसे तीन महीने के लिए टाल दिया है.
टैक्स की कटौती नहीं होगी:-
सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme) के अंतर्गत नहीं आएगा. इसलिए इस पर टैक्स की कटौती नहीं होगी. एलआरएस (LRS) के तहत यात्रा खर्च समेत भारत से विदेशों में धन भेजने पर 20 प्रतिशत की दर से स्रोत पर टैक्स कटौती (TCS) के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिये टालने का फैसला किया गया है. यह नियम अब 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएगा.
एक अक्टूबर लागू होगा नियम:-
एक अक्टूबर से विदेशों में क्रेडिट कार्ड खर्च पर टीसीएस (TCS) नहीं लगेगा. उच्च दर से टीसएस (TCS) तभी लागू होगा, जब उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत भुगतान 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर हो. सरकार ने वित्त विधेयक 2023 में उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से किसी अन्य देश को पैसा भेजने के साथ विदेश यात्रा पैकेज खरीदने पर टीसीएस पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था.
7 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई:-
एलआरएस के अंतर्गत टीसीएस (TCS) लगाने के लिए 7 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई. ये संशोधन एक जुलाई, 2023 से लागू होने थे. वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘विभिन्न पक्षों से मिली टिप्पणी और सुझावों के बाद इसमें उपयुक्त बदलाव का फैसला किया गया है. सबसे पहले, यह फैसला लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों और विदेश यात्रा टूर पैकेज के लिये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस (TCS) की दर में कोई बदलाव नहीं होगा. भले ही भुगतान किसी भी तरीके से क्यों न किया गया हो.’
मंत्रालय ने कहा, ‘संशोधित टीसीएस दरों के क्रियान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिये अधिक समय देने का भी फैसला किया गया है.’ वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेश यात्रा पैकेज खरीदने को लेकर 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च पर टीसीएस 5 प्रतिशत की दर से लगेगा. 20 प्रतिशत की दर तभी लागू होगी जब खर्च इस सीमा से अधिक होगा.’